गृह मंत्रालय ने कोविड नियंत्रण के दिशा-निर्देशों की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई
- By Vinod --
- Thursday, 27 Jan, 2022
Ministry of Home Affairs extends the period of Kovid control guidelines till February 28
नयी दिल्ली। केन्द्र ने ओमिक्रोन के संक्रमण में तेजी का रुझान के बने रहने को देखते हुए राज्य सरकारों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए साक्ष्य के आधार पर जिला और स्थानीय स्तर पर नियंत्रण लागू करने के दिशा-निर्देशों को 28 फरवरी तक जारी रखने का निर्देश दिया है। ये दिशा-निर्देश 27 दिसंबर 2021 को जारी किए गए थे।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि 34 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के चार सौ से अधिक जिलों में संक्रमण दर अभी 10 प्रतिशत से ऊपर है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे कोविड की रोकथाम के लिए अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन कराएं।
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गृह सचिव ने कहा है कि कोविड की ताजा लहर चल रही है, जो वायरस के ओमिक्रोन स्वरूप के कारण है और देश भर में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या 22 लाख से ऊपर पहुंच गई है।
गृह सचिव ने लिखा है कि सक्रिय मामलों में मरीजों के ठीक होने की गति तेज है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों का अनुपात कम है, इसके बावजूद स्थिति चिंताजनक है, 34 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के 407 जिलों में संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ऊपर है।
श्री भल्ला ने लिखा, “अतः कोविड वायरस के वर्तमान रूझानों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता के उपायों को बनाए रखने की जरूरत है।”
गृह सचिव ने लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए साक्ष्य के आधार पर जिला और स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय करने के संबंध में 27 दिसंबर 2021 के दिशा-निर्देशों की अवधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई जाती है।
इस पत्र में गृह सचिव ने राज्यों की जांच करो, निगरानी रखो, इलाज करो की रणनीति जारी रखने और कोविड के अनुपालन पर जोर देने को कहा है। गृह सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार मशीनरी को कोविड अनुकूल आचरण कड़ाई से लागू करने के लिए कहा जाए, जिसमें मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखना तथा भीड़-भाड़ पर रोक शामिल है।
राज्य सरकारों को इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देशन देने के लिए कहा गया है।